हाईकोर्ट ने पीपलू नगरपालिका को लेकर कलेक्टर से मांगा जवाब:सीमा विस्तार से जुड़े मामले में ईओ को भी भेजा नोटिस
पीपलू नगर पालिका की सीमा विस्तार मामले में हाईकोर्ट ने कलेक्टर, पीपलू नगर पालिका ईओ समेत अन्य को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने याचिका की प्रति राज्य सरकार के अतिरिक्त महा अधिवक्ता जीएस गिल को सौंपने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश काशीपुरा की प्रशासक पूर्णिमा मीना द्वारा एडवोकेट अक्षय यादव के जरिए दायर की गई याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए हैं। याचिका में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा मार्च 2025 को स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर नगर पालिका पीपलू की सीमाओं में वृद्धि कर ग्राम पंचायत काशीपुरा को नगर पालिका पीपलू में शामिल करने की अधिसूचना को याचिका में चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि 7 फरवरी को पीपलू ईओ ने कलेक्टर टोंक को प्रस्ताव भेजा था। उसमें नगरपालिका पीपलू की सीमा वृद्धि के तहत ग्राम पंचायत नाथड़ी, मोहम्मद नगर, काशीपुरा, आजमपुर, अलीमपुरा और बालखण्डीय को नगर पालिका पीपलू में सम्मिलित करना प्रस्तावित किया गया था। इस पर स्वायत्त शासन विभाग ने 24 मार्च को अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के विरुद्ध ग्राम पंचायत काशीपुरा के जन प्रतिनिधि ने रिट याचिका एडवोकेट अक्षय यादव द्वारा दायर कर चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकार व केंद्र सरकार की विशेष योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलता है, जिनमें रोजगार सहित कई अन्य योजनाएं हैं, जो शहरी क्षेत्र में नहीं है। साथ ही यह अधिसूचना नगर पालिका अधिनियम के विरुद्ध जारी की गई है।
source https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/tonk/news/high-court-sought-reply-from-collector-peeplu-eo-134868895.html
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